Rahul Gandhi’s defamation case conviction stayed: कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मोदी सरनेम मानहानि मामले (Defamation Case) में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के दोष सिद्धि तक सजा पर रोक लगा दी है. बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
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वहीं, इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी प्रतिक्रिया दी. आजतक से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जो आदेश है, वो ऐतिहासिक है. लोगों की आस्था कोर्ट में फिर से मजबूत हुई है. मानहानि के मामले में पहले कभी ऐसी सजा नहीं हुई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है, इसके लिए माननीय न्यायालाय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं.
अब स्पीकर को लेना चाहिए त्वरित फैसला
पायलट ने कहा कि साथ ही स्पीकर साहब ने जिस फुर्ती से उनकी सदस्यता समाप्त की थी और घर खाली करवाया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें त्वरित फैसला लेना चाहिए. राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के बाद 2024 लोकसभा चुनाव पर प्रभाव को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि इसका प्रभाव आगामी चुनाव पर पड़ेगा. लेकिन जिस तरह से यह पूरा मामला हुआ, उसके बाद लोगों में धारणा थी कि यह राजनीति से प्रेरित हो सकता है.
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