शाहपुरा के जघन्य कोटड़ी भट्टी कांड के दोनों दोषी भाईयों को सजा-ए-मौत, इस वजह से 7 आरोपी की हो चुकी है रिहाई

राजस्थान के शाहपुरा जिले के जघन्य कोटड़ी भट्टी कांड (bhilwara bhatti case) में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. बालिका से गैंगरेप और उसे ज़िंदा भट्टी में जलाने के दोनों दोषियों को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा (Verdict in Bhilwara Bhatti case) सुनाई है.

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• 07:10 PM • 20 May 2024

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राजस्थान के शाहपुरा जिले के जघन्य कोटड़ी भट्टी कांड (bhilwara bhatti case) में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. बालिका से गैंगरेप और उसे ज़िंदा भट्टी में जलाने के दोनों दोषियों को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा (Verdict in Bhilwara Bhatti case) सुनाई है. बीतें साल से इंसाफ की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे मृतका के परिजनों ने फैसले के बाद जज का आभार व्यक्त किया. बता दें कि साल 2023 की 2 अगस्त को कोटड़ी थाना क्षेत्र में 17 साल की मासूम से गैंगरेप कर उसे जिंदा कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया था. इस वारदात के बाद 9 आरोपियों को रफ्तार किया गया था. जिसमें कालू पुत्र रंगलाल कालबेलिया, पप्पू पुत्र अमर नाथ कालबेलिया, कान्हा पुत्र रंगलाल कालबेलिया, संजय पुत्र प्रभु कालबेलिया, कमलेश पुत्र श्रवण कालबेलिया, प्रभु पिता गंगाराम कालबेलिया और लाड उर्फ जीजी पत्नी कालु कालबेलिया को के खिलाफ चालान पेश किया था.

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लेकिन दो दिन पहले 18 मई को 7 आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया और आज मुख्य दो आरोपी कालू कालबेलिया और उसके भाई काना  कालबेलिया को सजा सुनाई गई.

धारा-302, 376 समेत कई धाराओं में दोषी हैं दोनों आरोपी

राज्य सरकार द्वारा जयपुर से विशेष रूप से नियुक्त किए गए स्पेशल पीपी महावीर सिंह कानावत ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि भट्टी कांड के जघन्य अपराध में कोर्ट ने आरोपियो को मृत्युदंड का फैसला दिया है, उसका हम स्वागत करते है. इस कांड का मुख्य आरोपी कालू था और उसको धारा 302 के तहत मृत्युदंड दिया गया. इसके साथ ही 376 व 376 डी में आजीवन कारावास, 326 में 7 वर्ष का कारावास, 5 जीएल-6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दूसरे आरोपी काना को भी 302 में मृत्युदंड से दडिंत किया गया. पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास, 326 में 7 वर्ष का कारावास और 376 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. यह न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला है और पुलिस विभाग की भी बहुत अच्छी भूमिका रही है.

रिहा हो चुके 7 आरोपियों के खिलाफ फिर पेश होगी चार्जशीट 

वहीं, 7 आरोपियो को बरी करने के सवाल पर पीपी महावीर सिंह ने कहा यह आरोपी हत्या और दुष्कर्म में शामिल नहीं थे. जिसके कारण इन्हें दोषमुक्त किया गया है. यह बालिका के शव को जलाने में सहायक थे. इसके लिए न्यायालय में हम फिर से चार्जशीट पेश करेगें और जल्द से जल्द यह सभी भी जेल की सलाखों के पीछे होगें. बालिका के परिजनों ने कहा कि आज हमे न्याय मिला है, रिहाई हो चुके 7 आरोपियों को भी सजा मिलना चाहिए. परिजन बोले कि जिनके भरोसे बेटी को छोड़ा था, उन्होंने ने ही एसा कांड कर दिया.

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