Rajasthan Student Union Elections: राजस्थान सरकार ने बुधवार को प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव कराने से हाईकोर्ट में मना कर दिया. इसके बाद गुरुवार को फिर सुनवाई हुई. जस्टिस समीर जैन की बेंच ने राज्य सरकार से सवाल किया कि आखिर आप छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं?
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इस सवाल पर सरकार ने कोर्ट को बताया कि छात्रसंघ चुनाव छात्रों का मौलिक अधिकार नहीं है. इस पर अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "अगर यह मौलिक अधिकार नहीं है, तो फिर आप NSUI और ABVP जैसी छात्र यूनियनों पर ही बैन क्यों नहीं लगा देते?"
22 अगस्त को होगी अंतिम सुनवाई
अब कोर्ट ने मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 22 अगस्त को तय की है. अब छात्रों को 22 तारीख का इंतजार है, जिससे क्लियर हो जाएगा कि प्रदेश में चुनाव होंगे या नहीं? कोर्ट ने छात्र जय राव और अन्य याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर सुनावाई करते हुए ये बातें कही हैं.
सरकार ने दिया कुलगुरुओं की सिफारिश का हवाला
राज्य सरकार ने बुधवार को कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि प्रदेश की 9 विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं ने चुनाव न कराने की सिफारिश दी है. याचिकाकर्ता के वकील शांतनु पारीक ने कहा कि सरकार कुलपतियों की सिफारिशों पर यह फैसला ले रही है.
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