राजस्थान में शव लेकर प्रदर्शन करने पर होगी जेल, विधानसभा में कानून पारित

rajasthan story rajasthan passes bill that penalises protests with dead body

राजस्थान तक

• 06:14 AM • 21 Jul 2023

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संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि परिजन द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने की स्थिति में विधेयक में एक वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ ही, परिजन द्वारा धरना-प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी 2 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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