Rajasthan: क्या गर्मी से जान जाने पर परिजनों को मिलेंगे पैसे? हाईकोर्ट ने सरकार को दिए ये सख्त निर्देश

Rajasthan News: भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की भजनलाल सरकार को कड़े निर्देश दिए है.

राजस्थान तक

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राजस्थान (Rajasthan News) में हीट वेव का का कहर जारी है और कई जगह लोगों की अकाल मौत भी हो चुकी है. ऐसे में भीषण गर्मी (Weather News) को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश दिए है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह गर्मी के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दे. साथ ही हीट एक्शन प्लान को प्रभावी तरीके से लागू करके तत्काल कड़े कदम उठाने के भी निर्देश दिए है. इसके अलावा जानलेवा गर्मी के साथ साथ शीतलहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की आवश्यकता बताई है.

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पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के अधिकारियों को कुली-ठेलाकर्मी और रिक्शा चालकों के लिए दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच कड़ी धूप में आराम करने की एडवाइजरी जारी करने की भी सलाह दी है. वही भीड़भाड़ वाली मुख्य सड़क मार्ग, ट्रेफिक सिग्नल पर ठंडे पानी के छिड़काव के साथ-साथ छाँव की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए है.

 

 

डोटासरा बोले- बीजेपी सरकार अलर्ट नहीं, ऑटो मोड पर है

राजस्थान में भीषण गर्मी के कारण लोगों की मौत के आंकड़ों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को पोस्ट करते हुए कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार अलर्ट नहीं, ऑटो मोड पर है, तभी तो कोर्ट को स्वप्रसंज्ञान लेकर आदेश देने पड़ रहे हैं. भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रकोप से करीब 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है. भाजपा सरकार लू से बचाव एवं बिजली-पानी की पर्याप्त आपूर्ति प्रबंधन में पूरी तरह विफल रही है.

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