LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला! PNG वालों को सरेंडर करना होगा LPG सिलेंडर

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पैदा हुए एलपीजी संकट को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब जिन घरों में पाइप वाली गैस (PNG) लगी है, उन्हें अपना एलपीजी (LPG) सिलेंडर सरेंडर करना होगा.

LPG PNG Rule Change
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न्यूज तक

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LPG-PNG Rule Change: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पैदा हुए एलपीजी संकट को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब जिन घरों में पाइप वाली गैस (PNG) लगी है, उन्हें अपना एलपीजी (LPG) सिलेंडर सरेंडर करना होगा. सरकार ने एक साथ दोनों कनेक्शन रखने पर रोक लगा दी है ताकि गैस की किल्लत न हो.

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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं. नए फैसले के अनुसार अब जिन उपभोक्ताओं के घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन मौजूद है, वे घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकेंगे. ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा.

LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा कदम

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर असर के कारण दुनिया के कई देशों में गैस संकट की स्थिति बन रही है. होर्मुज स्ट्रेट से होकर दुनिया की करीब 20 फीसदी ऊर्जा सप्लाई होती है. इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट से तेल और गैस आयात पर निर्भर देशों पर दबाव बढ़ जाता है. भारत भी बड़े पैमाने पर ऊर्जा आयात करता है. ऐसे में संभावित संकट को देखते हुए सरकार ने गैस वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं.

PNG और LPG दोनों कनेक्शन नहीं रख सकेंगे

पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब कोई भी उपभोक्ता एक साथ PNG और LPG दोनों कनेक्शन नहीं रख सकेगा. जिन लोगों के घर में पहले से PNG कनेक्शन मौजूद है, उन्हें अपना एलपीजी गैस कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा. नए नियम लागू होने के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की रिफिल सप्लाई भी नहीं दी जाएगी.

क्यों लिया गया यह फैसला?

दरअसल, 'होर्मुज स्ट्रेट' से होने वाली गैस सप्लाई रुकने की वजह से दुनिया भर में एलपीजी का संकट खड़ा हो गया है. भारत में गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 14 मार्च से नए नियम लागू किए हैं. सरकार का लक्ष्य है कि गैस की सप्लाई सभी के लिए बराबर और पारदर्शी बनी रहे.

कंपनियों के लिए सख्त निर्देश

पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल और गैस वितरण कंपनियों (जैसे Indane, HP, Bharat Gas) को भी कड़े आदेश दिए हैं. अब कंपनियां उन ग्राहकों को नया एलपीजी कनेक्शन नहीं दे सकेंगी जिनके पास पहले से पीएनजी सुविधा मौजूद है. आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत यह बदलाव आधिकारिक गजट में भी प्रकाशित हो चुका है.

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