'यूपी में का बा' गाने से मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, जानें क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पहलगाम आतंकी हमले के दौरान पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दे दी है. लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है.

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नेहा सिंह राठौड़.

संजय सिंह

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''यूपी में का बा'' गाने से मशहूर हुईं उत्तर प्रदेश की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत मल गई है. नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में लखनऊ के हजरतगंज थाने मे FIR दर्ज की गई है. आरोप है कि कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट करने पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. 

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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तारी से राहत दे दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में नेहा को अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि वह जांच अधिकारी के सामने पेश होंगी. जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वह मौजूद रहेंगी. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने यह आदेश पारित किया. 

पीठ को उत्तर प्रदेश सरकार की वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, राठौर अधिकारियों के सामने हर सूचना और नोटिस पर पेश हुईं. उनका बयान भी दर्ज कर लिया गया है. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए नेहा के खिलाफ दर्ज मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था. इसके खिलाफ नेहा ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील दाखिल की है. पूरा मामला यहां जानें 

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