कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राहुल गांधी इस मामले में मुख्य आरोपी होंगे और उन पर पासपोर्ट अधिनियम व नागरिकता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.
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क्या है पूरा मामला?
यह आदेश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है. भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक एक समय में किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं रख सकता. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने 'राहुल विंसी' के नाम से एमफिल की डिग्री ली है और उनके पासपोर्ट व नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों में विसंगतियां हैं.
नेशनल एजेंसी से होगी जांच
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि इस मामले की जांच किसी राष्ट्रीय एजेंसी (National Agency) से कराई जाए. चूंकि इस मामले के तार विदेशों और भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़े हैं, इसलिए दस्तावेजों को इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी जांच एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई. कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि मामले की गहनता से जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाए.
वकीलों का क्या है कहना?
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पक्ष रख रहे वकील ने बताया कि निचली अदालत ने पहले इस शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर और 'जेन्युइन' मानते हुए इसे स्वीकार किया है. अब लखनऊ पुलिस को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज या रायबरेली कोतवाली में दर्ज हो सकती है, जिसकी विस्तृत जानकारी विस्तृत आदेश (Detailed Order) आने के बाद स्पष्ट होगी.
राहुल गांधी के लिए क्या हैं चुनौतियां?
यदि जांच में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की पुष्टि होती है, तो उनकी संसद सदस्यता और भविष्य की राजनीति पर बड़ा संकट आ सकता है. पासपोर्ट एक्ट और सिटीजनशिप एक्ट के उल्लंघन के मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.
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