बिहार: चुनाव आयोग को SC से मिली राहत, जारी रहेगी SIR प्रक्रिया, वोटर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में हो सकता है बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को पहचान के तौर पर स्वीकार किया जाए. कोर्ट ने साफ किया कि दस्तावेजों की सूची अंतिम नहीं है और चुनाव आयोग को कानून के तहत काम करना चाहिए.

ADVERTISEMENT

NewsTak
Google CTA

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ विपक्षी दलों की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है. इस मामले में चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को करेगा.