बिहार में 50 साल बाद बदलेगा यूनिवर्सिटी कानून, प्रोफेसर की ट्रांसफर-पोस्टिंग बिहार सरकार देखेगी ?
बिहार में 50 साल पुराने यूनिवर्सिटी कानून को बदलने की तैयारी है. नए कानून से प्रोफेसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग और 481 सरकारी डिग्री कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ सकता है. वहीं विश्वविद्यालयों के पास मुख्य रूप से PG और रिसर्च की जिम्मेदारी रह सकती है.
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बिहार में करीब 50 साल पुराने यूनिवर्सिटी कानून को बदलने की तैयारी है. सरकार ‘बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026’ लाने जा रही है. नया विधेयक पास हुआ तो 1976 में बने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम खत्म हो जाएंगे.
