BPSC TRE-4: शादीशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए बड़ा नियम, आरक्षण को लेकर BPSC ने साफ किया नियम
बिहार में शिक्षक भर्ती की डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद BPSC ने आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. जानिए किस पते से जाति, निवास और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र मान्य होगा.
ADVERTISEMENT

बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए लागू की गई डोमिसाइल नीति के बीच शादीशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए एक अहम नियम सामने आया है. BPSC TRE-4 में आरक्षण का लाभ लेने वाली विवाहित महिलाओं को अपने पति के पते के आधार पर नहीं, बल्कि पिता के स्थायी पते के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र देना होगा.
