Crypto पर सरकार ने कसा शिकंजा, बढ़ाई सख्ती, जानिए पूरा मामला

सीबीडीटी के नए नियम के बाद क्रिप्टो एक्सचेंजों को लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी. जानिए निवेशकों और रिपोर्टिंग पर इसका असर.

ADVERTISEMENT

NewsTak
Google CTA

न्यूज़ हाइलाइट्स

निवेशकों की दी गई जानकारी और असली सौदों का मिलान आसान होगा

सालाना सूचना विवरण में कई जानकारियां अपने आप भरने में मदद मिलेगी

क्रिप्टो पर मौजूदा टैक्स दरों और नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्रोकर और दूसरे बीच के सेवा देने वालों को अपने मंच पर होने वाले लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी. यह कदम रिपोर्टिंग को साफ और मिलान योग्य बनाने के लिए उठाया गया है.