Crypto पर सरकार ने कसा शिकंजा, बढ़ाई सख्ती, जानिए पूरा मामला
सीबीडीटी के नए नियम के बाद क्रिप्टो एक्सचेंजों को लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी. जानिए निवेशकों और रिपोर्टिंग पर इसका असर.
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न्यूज़ हाइलाइट्स
निवेशकों की दी गई जानकारी और असली सौदों का मिलान आसान होगा
सालाना सूचना विवरण में कई जानकारियां अपने आप भरने में मदद मिलेगी
क्रिप्टो पर मौजूदा टैक्स दरों और नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्रोकर और दूसरे बीच के सेवा देने वालों को अपने मंच पर होने वाले लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी. यह कदम रिपोर्टिंग को साफ और मिलान योग्य बनाने के लिए उठाया गया है.
