EPFO Amnesty Scheme 2026: ईपीएफओ की 6 महीने की माफी योजना शुरू, अटके पीएफ ट्रस्टों को राहत.

ईपीएफओ की नई 6 महीने की माफी योजना से ऐसे पीएफ ट्रस्टों को राहत मिलेगी, जिनके पास औपचारिक छूट नहीं है. जानें पात्रता, फायदा और आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

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न्यूज़ हाइलाइट्स

योजना आयकर मान्यता वाले पर बिना औपचारिक छूट संस्थानों के लिए है

आवेदन योजना लागू होने से छह महीने के भीतर किए जा सकेंगे

पात्र संस्थानों को दो श्रेणियों में बांटकर नियमितीकरण का रास्ता दिया गया

EPFO Amnesty Scheme 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने एक नई छह महीने की माफी योजना शुरू की है. इस योजना का मकसद उन संस्थानों और कंपनियों को एक बार का अवसर देना है, जो अपने पीएफ ट्रस्ट का संचालन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ईपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं. श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, यह योजना सीमित अवधि के लिए लागू की गई है और पात्र संस्थानों को अपनी स्थिति नियमित कराने का मौका देगी. मंत्रालय ने नियोक्ताओं, संबंधित संस्थानों और अन्य हितधारकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.