EPFO Vishwas 2026: पुराने EPF Damage Cases निपटाने का मौका, 29 दिसंबर तक कम दर पर कराएं सेटलमेंट

ईपीएफओ विश्वास 2026 के तहत पात्र कंपनियां पुराने ईपीएफ डैमेज मामले कम दर पर सुलझा सकती हैं. अदालत या सीजीआईटी में लंबित केस 29 दिसंबर 2026 तक निपटाने का मौका है.

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न्यूज़ हाइलाइट्स

यह योजना सिर्फ पात्र संस्थानों के लंबित ईपीएफ डैमेज विवादों पर लागू है

सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सीजीआईटी में लंबित मामले शामिल हैं

डिफॉल्ट अवधि कम होने पर डैमेज दर भी कम रखी गई है

EPFO Vishwas 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े पुराने मामलों का सामना कर रहे संस्थानों के लिए राहत की खबर है. EPFO ने Vishwas 2026 Scheme के तहत लंबित EPF Damage Cases को कम दर पर निपटाने का विकल्प दिया है. इस योजना के जरिए पात्र संस्थान लंबे समय से चल रहे मामलों को आपसी समाधान के आधार पर सेटल कर सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया से बाहर निकलने का रास्ता अपना सकते हैं. इस स्कीम की खास बात यह है कि इसके तहत EPF Damage की दर डिफॉल्ट की अवधि के हिसाब से तय होगी. यानी किसी संस्थान का डिफॉल्ट जितने कम समय का होगा, उसके लिए लागू Damage Rate भी उतनी ही कम होगी. पात्र संस्थानों के पास इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 29 दिसंबर 2026 तक का समय है.