सोने-चांदी के आयात पर 3% IGST की छूट खत्म, 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ नया नियम, जानिए पूरा मामला
सरकार ने सोने, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर बैंकों और नामित एजेंसियों को मिलने वाली 3 फीसदी IGST छूट आगे नहीं बढ़ाई है. 1 अप्रैल 2026 से संबंधित आयातकों को IGST देना होगा. जानिए सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, सोने के आयात पर टैक्स व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ और इसका घरेलू बाजार तथा ग्राहकों पर क्या असर पड़ सकता है.
ADVERTISEMENT

न्यूज़ हाइलाइट्स
सरकार ने 3 फीसदी इंटिग्रेटेड GST (IGST) की छूट आगे नहीं बढ़ाई है
ये छूट साल 2017 में सोने के आयात के लिए शुरू की गई थी
IGST छूट खत्म होने से सोने, चांदी और प्लैटिनम का आयात महंगा हो सकता है
फेस्टिव सीजन के बीच सोने और चांदी के बाजार से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. सरकार ने सोने, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर बैंकों और नामित एजेंसियों को मिलने वाली 3 फीसदी इंटिग्रेटेड GST (IGST) की छूट आगे नहीं बढ़ाई है. इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2026 से इन कीमती धातुओं का आयात करने वाले संबंधित बैंकों और नामित एजेंसियों को 3 फीसदी IGST देना होगा. रेवेन्यू सेक्रेटरी के मुताबिक, यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सोने और अन्य कीमती धातुओं के आयात पर IGST से छूट पाने वाले नामित बैंकों और एजेंसियों की सूची को 31 मार्च 2026 के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया है. सरकार का यह कदम बुलियन और अन्य माध्यमों से होने वाले आयात पर टैक्स व्यवस्था में समानता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
