GST Council Meeting 2026 : कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म, इंश्योरेंस पर GST क्रेडिट को मंजूरी

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में कारोबारियों और करदाताओं के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने और अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने को मंजूरी दी गई है। सामान्य जुर्माना ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 किया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया तेज होगी और पात्र दावों में से 90% तक रिफंड स्वत: जारी करने की व्यवस्था होगी। छोटे कारोबारियों के लिए सालाना रिटर्न और तिमाही भुगतान की सुविधा तथा छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए दूसरे राज्यों में कारोबार आसान करने का फैसला भी लिया गया है। हालांकि, जीएसटी की मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।

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न्यूज़ हाइलाइट्स

GST परिषद की 57वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए

जीएसटी की मौजूदा कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया

इन बदलावों को 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा

वस्तु एवं सेवा कर यानी GST परिषद की 57वीं बैठक में कारोबारियों और करदाताओं के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। परिषद ने जीएसटी कानून के तहत कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अभियोजन शुरू करने की मौद्रिक सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है। हालांकि, बैठक में जीएसटी की मौजूदा कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि इन बदलावों को 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा। यह तारीख अगले वित्त वर्ष की शुरुआत होगी।