ITR फाइल करने वालों के लिए अलर्ट! अब छिपी नहीं रहेगी कमाई, इनकम टैक्स विभाग ने सख्त किए नियम
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर भरने से पहले एआईएस और फॉर्म 26एएस जरूर मिलाएं. बैंक, निवेश और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में अंतर हुआ तो नोटिस आ सकता है.
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Income Tax Alert
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न्यूज़ हाइलाइट्स
AY 2026-27 के लिए ITR नियम और सख्त हुए
AIS और Form 26AS से ITR का मिलान जरूरी
बैंक, शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी लेनदेन पर IT की नजर
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स विभाग ने निगरानी व्यवस्था को और सख्त कर दिया है. अब बैंक अकाउंट, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और अन्य बड़े वित्तीय लेनदेन पर विभाग की पैनी नजर रहेगी. अगर ITR में दी गई जानकारी और विभाग के रिकॉर्ड में अंतर मिलता है, तो टैक्स नोटिस मिलने की संभावना बढ़ सकती है.
