ITR Date Extension: आधी रात में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाई ITR की डेट, इसके बाद नहीं भरा तो लगेगा 5000 रुपये जुर्माना!
ITR Date Extension: ITR भरने की बढ़ी डेट, ITR भरना क्यों है जरूरी? नहीं भरने पर क्या-क्या हो सकते हैं नुकसान, जानिए विस्तार से इस खबर में.
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आयकर फाइलिंग की डेट बढ़ी.
ITR Date Extension: सरकार ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब ITR भरने की तारीख 15 सितंबर की जगह 16 सितंबर कर दी गई है. यानी अब 16 सितंबर तक ITR फाइल किया जा सकेगा. बताया जा रहा है कि ये फैसला अंतिम दिनों में फाइलिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है, जिससे कि जो करदाता अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं उन्हें राहत मिल सके.