अब ITR की ITR Filing Deadline 2026: 31 जुलाई या 31 अगस्त? जानिए आपके लिए कौन-सी आखिरी तारीख हैखिरी तारीख सबके लिए एक जैसी नहीं, पहले अपनी कैटेगरी जानें

ITR भरने से पहले अपनी सही कैटेगरी और फॉर्म जरूर जांच लें. अब 31 जुलाई और 31 अगस्त की अलग डेडलाइन लागू है. गलत तारीख मानने पर आखिरी समय में परेशानी हो सकती है.

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न्यूज़ हाइलाइट्स

अब ITR की तारीख कैटेगरी और फॉर्म के हिसाब से तय होगी

सैलरी वाले, पेंशनर और ITR-1, ITR-2 भरने वालों की सीमा 31 जुलाई

फ्रीलांसर, कंसल्टेंट और ITR-3, ITR-4 भरने वालों को 31 अगस्त तक समय

इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने का सीजन शुरू हो चुका है. लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है. अब सभी टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख एक जैसी नहीं रहेगी. इस बार आपकी डेडलाइन इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस तरह के टैक्सपेयर हैं और कौन सा ITR फॉर्म भर रहे हैं. अगर आप बिना सही जानकारी के पुरानी डेडलाइन मानकर चलते हैं, तो आखिरी समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है या 31 अगस्त.