ITR Deadline : 5000 रुपये बचाने हैं तो 31 अगस्त से पहले भर दें ITR! जानिए किसके लिए है ये Deadline

कारोबार या पेशे से कमाई है और ऑडिट जरूरी नहीं, तो 31 अगस्त 2026 तक आईटीआर भर दें. देर करने पर 1000 से 5000 रुपये तक लेट फीस लग सकती है.

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न्यूज़ हाइलाइट्स

तारीख उन कारोबारियों और प्रोफेशनल्स पर लागू है जिनका ऑडिट नहीं होता

देरी के बाद भी रिटर्न भरा जा सकता है लेकिन शुल्क लगेगा

पांच लाख रुपये तक आय वालों पर एक हजार रुपये शुल्क

अगर आपकी कमाई नौकरी से नहीं बल्कि Business या Profession से होती है, तो Income Tax Return को लेकर आपके लिए एक अहम Deadline करीब आ गई है. AY 2026-27 के लिए ऐसे कई Taxpayers को 31 अगस्त 2026 तक अपना ITR दाखिल करना है. अगर आपने इस तारीख तक Return File नहीं किया, तो बाद में ITR दाखिल करने का विकल्प जरूर रहेगा, लेकिन इसके साथ Late Filing Fee का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है.