New income tax slab in Budget 2025: सैलरी वालों के लिए बड़ा ऐलान, 12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

बृजेश उपाध्याय

सैलरी वालों के लिए बजट में बड़ा ऐलान हो गया है. 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. देखा जाए तो 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12 लाख 75 हजार तक हो गया है.

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तस्वीर: न्यूज तक.
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सैलरी वालों के लिए बजट में बड़ा ऐलान हो गया है. 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. देखा जाए तो 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12 लाख 75 हजार तक हो गया है. वित्तमंत्री ने मध्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है. देखा जाए तो मोदी सरकार के इस बजट की घोषणा को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. ये बदलाव न्यू टैक्स रिजीम में किया गया है. 

अब गफलत इस बात की है कि जब 12 लाख  तक की आय पर टैक्स जीरो होने का ऐलान कर दिया गया तो फिर ये टैक्स स्लैब किस लिए. हम आपको बता दें कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. जैसे ही अपकी सैलरी 12 लाख 1 रुपए होगी तो वो टैक्सेबल होगी और फिर इस टैक्स स्लैब को फॉलो करते हुए इनकम टैक्स काउंट होगा. हालांकि 75 हजार रुपए का टैक्स डिडक्शन भी मिलेगा. ऐसे में 12 लाख 75 हजार से ऊपर की सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में आएगी और टैक्सेबल होगी. 

16 लाख तक की सालाना सैलरी का टैक्स कैलकुलेशन

  • पहले New tax regime से कैलकुलेशन (16 लाख वार्षिक) 
  • न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स- 0 (बचा 12 लाख रुपए)
  • सरकार इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत 25,000 रुपए का टैक्स रिबेट देती है. 
  • ये रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की सैलरी पर ही मिलता है. यहां नहीं मिलेगा. 
  • इसके अलावा सैलरीड पर्सन के लिए 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. 
  • ये डिडक्शन यहां मिलेगा. ऐसे में सैलरी पर टैक्स का कैलकुलेशन 1600000-75,000= 15 लाख 25 हजार पर होगा. 
  • अब 4 लाख लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा. यानी 20 हजार रुपए. 
  • अब 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक की सैलरी पर 10 फीसदी टैक्स यानी 40 हजार रुपए. 
  • 12 से 16 लाख तक 15 फीसदी यानी अगले 4 लाख पर 60 हजार रुपए. 
  • यानी 16 लाख तक की सैलरी है तो 75,000 रुपए का टैक्स डिडक्शन घटाकर भी 1.20 लाख रुपए कुल टैक्स देना होगा. 

यहां देखिए कितना बचेगा टैक्स

नए वर्सेज पुराने टैक्स रिजीम में सैलरी कैलकुलेशन और फिलहाल मिली राहत का पूरा डिटेल यहां क्लिक करके पढ़ें 

नया टैक्स स्लैब

पुराना टैक्स स्लैब

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