Rule Changes From 1st September 2026: 1 सितंबर से होने जा रहे ये 5 बड़े बदलाव जिनका आपकी जेब पड़ सकता है असर

1 September 2026 Rule Changes: 1 सितंबर 2026 से इमीग्रेशन नियमों, एलपीजी सिलेंडर की बायोमेट्रिक KYC से जुड़े नियम के अलावा एफडी ब्याज दरों को लेकर नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. जानें ITR और LPG e-KYC की 31 अगस्त की डेडलाइन से जुड़ी पूरी जानकारी.

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1 सितंबर से क्या बदलने वाला है ?
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New Delhi: सितंबर का महीना शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ आम आदमी की जेब तथा दिनचर्या से जुड़े कई वित्तीय व प्रशासनिक नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. यदि आप नौकरीपेशा हैं, बिजनेसमैन हैं, एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं या फिर विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो 1 सितंबर 2026 से लागू होने वाले ये नियम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. वहीं, कुछ अहम कामों की आखिरी तारीख 31 अगस्त को समाप्त हो रही है. आइए जानते हैं 1 सितंबर से होने वाले 5 मुख्य बदलावों और 31 अगस्त की डेडलाइंस के बारे में. 

1. विदेश यात्रा के लिए इमीग्रेशन नियमों में राहत 

भारत से विदेश यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए इमीग्रेशन प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है. 1 सितंबर 2026 से इमीग्रेशन काउंटर पर फिजिकल बोर्डिंग पास पर अलग से स्टैंप लगवाने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी. अब यात्री अपने मोबाइल में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास (e-Boarding Pass) या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर भी इमीग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. इससे एयरपोर्ट पर लगने वाली लंबी लाइनों और समय की बचत होगी. 

2. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख (31 अगस्त) 

बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करने वाले ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है. 

ITR-4 (सुगम): उन पात्र टैक्सपेयर्स के लिए है जो अनुमानित टैक्स व्यवस्था (Presumptive Tax Scheme) का चयन करते हैं. 

ITR-3: एफएंडओ (F&O) ट्रेडिंग, बिजनेस या अन्य व्यावसायिक कमाई करने वाले लोगों के लिए लागू होता है. टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की पेनल्टी से बचने के लिए सही फॉर्म का चुनाव कर 31 अगस्त से पहले आईटीआर दाखिल करें. 

3. LPG कनेक्शन का e-KYC (31 अगस्त) 

घरेलू एलपीजी (LPG) ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक e-KYC पूरा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 रखी गई है. जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, वे आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से इसे पूरा करा लें. ऐसा न करने पर सब्सिडी और घरेलू दर पर एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने में परेशानी आ सकती है. इसके अलावा 1 सितंबर को एलपीजी सिलेंडरों की नई दरें जारी होंगी. 

4. बैंक FD के नियमों में बड़ा बदलाव 

बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से जुड़ा नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा. 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक की बल्क डिपॉजिट राशि पर बैंकों को हर कारोबारी दिन सुबह 10:10 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ब्याज दरों को अपडेट करना होगा. साथ ही, एक ही दिन में जमा होने वाली समान राशि पर बैंक की अलग-अलग शाखाएं अलग-अलग ब्याज दरें नहीं दे सकेंगी. यदि आप सितंबर में नई एफडी कराने की योजना बना रहे हैं, तो बैंकों की मौजूदा ब्याज दरों की तुलना जरूर कर लें. 

5. ATF और ATM चार्जेस पर रहेगी नजर 

हर महीने की 1 तारीख को एविऐशन टरबाइन फ्यूल (ATF) यानी हवाई ईंधन की कीमतों की समीक्षा होती है. ATF की कीमतों में बदलाव से आने वाले समय में हवाई यात्रा के किराए प्रभावित हो सकते हैं. इसके अतिरिक्त, एटीएम (ATM) फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट और उसके बाद लगने वाले अतिरिक्त शुल्कों की समीक्षा पर भी आम लोगों की नजर रहेगी. 

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