SEBI का बड़ा फैसला! विदेशी निवेशकों के लिए बदले रजिस्ट्रेशन नियम, अब डॉलर नहीं रुपये में देनी होगी फीस

सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो और वेंचर निवेशकों की रजिस्ट्रेशन फीस डॉलर से बदलकर 2.3 लाख रुपये की. जानिए आवेदन फॉर्म, पैन प्रक्रिया और पांच दिन वाले नए नियम.

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न्यूज़ हाइलाइट्स

FPI रजिस्ट्रेशन फीस अब रुपये में होगी

Category-I FPI के लिए फीस ₹2.30 लाख तय

SEBI ने आवेदन और फीस जमा करने के नियम भी बदले

भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों (Foreign Portfolio Investors-FPI) और Foreign Venture Capital Investors (FVCI) के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI ने बड़ा बदलाव किया है. अब रजिस्ट्रेशन फीस अमेरिकी डॉलर (USD) में नहीं बल्कि भारतीय रुपये (INR) में जमा करनी होगी। नए नियम छह महीने बाद लागू होंगे.