गुजारा भत्ता केस: अब पति भी पूछ सकेगा पत्नी की कमाई का हिसाब, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि भरण-पोषण के मामलों में निष्पक्ष न्याय के लिए पति को पत्नी की कमाई और आय के स्रोतों पर जिरह करने का पूरा अधिकार है.

ADVERTISEMENT

NewsTak
Google CTA

पति और पत्नी के बीच चल रहे भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) के मुकदमों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संतुलित फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि पत्नी अपनी कितनी कमाई कर रही है और उसके पास आय के क्या-क्या जरिए हैं, इस पर पति सवाल उठा सकता है. हाईकोर्ट ने माना कि निष्पक्ष न्याय के लिए दोनों पक्षों की असली आर्थिक स्थिति सामने आना बहुत जरूरी है.