AAP को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत! अरविंद केजरीवाल को अयोग्य ठहराने और पार्टी बैन करने की PIL खारिज

AAP News: दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और AAP को अयोग्य घोषित करने व पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली PIL खारिज कर दी. जानिए पूरा मामला, कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं, किसने दाखिल की थी याचिका और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी क्यों हो रही है.

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AAP Court Case
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आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों से असहमति जताते हुए यह फैसला सुनाया, जिससे आम आदमी पार्टी को एक बड़ी कानूनी संजीवनी मिली है.