RE-NEET से पहले Telegram को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने बैन हटाने से किया इनकार

RE-NEET परीक्षा से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने Telegram पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है. केंद्र सरकार ने कोर्ट में दावा किया कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों, पेपर लीक और साइबर अपराधों में हो रहा है. कोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा है.

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21 जून को होने वाली RE-NEET परीक्षा से ठीक पहले मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए ऐप से अस्थाई प्रतिबंध हटाने से साफ मना कर दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि देश में टेलीग्राम पर लगी पाबंदी फिलहाल जारी रहेगी.