दिल्ली मेट्रो में महिला से बदसलूकी करने वाले ताहिर की सजा बरकरार, जज बोले-'ऐसी घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं', जानें पूरा मामला

Delhi Metro molestation case: दिल्ली मेट्रो में महिला से अश्लील हरकत करने वाले मोहम्मद ताहिर की सजा को साकेत कोर्ट ने बरकरार रखा है. मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के साथ ऐसी घिनौनी हरकत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती. जानिए क्या है पूरा मामला.

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Mohammad Tahir Delhi Metro case
Mohammad Tahir Delhi Metro case
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दिल्ली मेट्रो, जिसे राजधानी की लाइफलाइन माना जाता है, वहां महिला सुरक्षा को लेकर साकेत जिला अदालत ने एक नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया है. अदालत ने मेट्रो के अंदर एक महिला के साथ अश्लील हरकत और यौन उत्पीड़न करने वाले दोषी मोहम्मद ताहिर की सजा को न केवल बरकरार रखा है, बल्कि उसकी पुनर्विचार अपील को भी सिरे से खारिज कर दिया है. आइए विस्तार से जानते है पूरा मामला.