गाजियाबाद: पिता की मर्जी के खिलाफ मुस्लिम लड़के से शादी, अब 14 महीने बाद कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानें क्या कहा
Ghaziabad News: गाजियाबाद के सोनिका चौहान और अकबर खान के अंतरधार्मिक विवाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोनों को बालिग मानते हुए एक साथ रहने की अनुमति दी है और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. पोक्सो समेत कई फर्जी मुकदमे हटने के बाद दोनों को राहत मिली है.
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गाजियाबाद में अंतरधार्मिक विवाह पर बड़ा अदालती फैसला
Ghaziabad Interfaith Marriage Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंतरधार्मिक विवाह से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए बालिग की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर मुहर लगाई है. अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने का अधिकार देता है. दरअसल, गाजियाबाद के इंदिरापुरम की रहने वाली 26 वर्षीय ग्रेजुएट सोनिका चौहान ने अकबर खान के साथ अपनी मर्जी से शादी की थी. हालांकि, सोनिका के पिता लक्ष्मण सिंह चौहान ने मई 2025 में इंदिरापुरम थाने में बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अकबर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उनकी दुकान में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई थी.
