दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! PM Modi की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, CIC का आदेश किया रद्द

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पीएम मोदी की डिग्री को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. इस दौरान अदालत ने कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का विवरण पब्लिक करने के लिए बाध्य नहीं है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री को लेकर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का विवरण पब्लिक करने के लिए बाध्य नहीं है. इस मामले में कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयुक्त (CIC) के उस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें पीएम मोदी की डिग्री जारी करने का आदेश दिया था.

आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने साल 2016 में उन सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी थी, जिन्होंने साल 1978 में बीए का एग्जाम पास किया था. कहा जाता है कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये एग्जाम पास किया था.

'निजता का अधिकार अहम'

अदालत में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा. इस दौरान उन्हाेंने कहा कि 'निजता का अधिकार' 'जानने के अधिकार' से ज्यादा अहम है. ऐसे में CIC के इस आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए.

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हालांकि, इस दौरान यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि वो प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री के रिकॉर्ड कोर्ट में दिखाने के लिए तैयार है. लेकिन RTI अधिनियम के तहत 'अजनबियों के द्वारा जांच' के लिए उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कहा?

दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि "वो छात्रों की जानकारी को एक नैतिक दायित्व के मुताबिक सुरक्षित रखता है और जनहित के अभाव में 'केवल जिज्ञासा' के आधार पर, आरटीआई कानून के तहत निजी जानकारी मांगने का औचित्य नहीं बनता."

यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया कि "धारा 6 में ये अनिवार्य प्रावधान है कि जानकारी देनी होगी, यही मकसद है, लेकिन आरटीआई अधिनियम किसी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं है."

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