PM UDAY Scheme 2026: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम उदय योजना की अंतिम तारीख बढ़ी, जानें कैसे करें आवेदन

PM UDAY Scheme 2026: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए मकान और प्लॉट के मालिकाना हक का रास्ता थोड़ा और आसान हो गया है. PM UDAY योजना के तहत आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. जिन लोगों का आवेदन पहले छूट गया था, उन्हें अब एक और मौका मिला है. जानिए नई डेडलाइन और आवेदन का पूरा तरीका.

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दिल्ली की कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में बड़ा कदम
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PM UDAY Scheme 2026: दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में मकान या प्लॉट के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. पीएम उदय योजना के तहत आवेदन करने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनका फॉर्म किसी वजह से छूट गया था. अब पात्र नागरिक तय की गई नई तारीख तक आसानी से अपने कागजी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

आवेदन की आखिरी तारीख पूरे 3 महीने बढ़ी

सरकार ने पीएम उदय योजना के तहत नए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है. पहले इन आवेदनों को भेजने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जनवरी 2027 कर दिया गया है. इस अतिरिक्त समय मिलने से उन निवासियों को बड़ा मौका मिल गया है जो किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे. इस समयावधि के दौरान पात्र लोग अपनी ऑथराइजेशन स्लिप और कन्वीनियंस डीड के लिए आसानी से अप्लाई कर सकेंगे.

क्या है पीएम उदय योजना और अब तक का सफर

केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन और मकान का पक्का मालिकाना हक देने के मकसद से 29 अक्टूबर 2019 को इस योजना की शुरुआत की थी. दिल्ली की 1511 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नियमों में बदलाव किए गए थे. इसके बाद पिछले साल 24 अप्रैल से इस पूरी योजना की जिम्मेदारी डीडीए की जगह दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को सौंप दी गई थी. अधिकारियों के अनुसार राजस्व विभाग के पास आते ही करीब 20,000 नए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लगभग 1,400 सर्टिफिकेट भी जारी किए जा चुके हैं. इससे पहले डीडीए के अंतर्गत करीब 40,000 लोगों ने पंजीकरण कराया था और सरकार का कुल लक्ष्य लगभग 10 लाख परिवारों को इसका फायदा पहुंचाना है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन और पाएं पूरी मदद

अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है. इसके लिए आपको सबसे पहले दिल्ली सरकार के आधिकारिक 'स्वगम पोर्टल' पर जाना होगा. यदि आप नए आवेदक हैं, तो पोर्टल पर जाकर अपना अनिवार्य पीएम उदय कार्ड बनवाना होगा. वहीं, जिन लोगों ने पहले ही डीडीए के पास रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, वे अपनी पुरानी लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करके आगे का फॉर्म भर सकते हैं. यदि फॉर्म भरने में किसी भी तरह की परेशानी आती है, तो मदद के लिए जिला स्तर पर पीएम उदय विंग और स्पेशल हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं.

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