HPSC भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द, 35% नियम को बताया 'गैरकानूनी'

हरियाणा हाई कोर्ट ने एचपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर (इंग्लिश) भर्ती को रद्द करते हुए 35% पासिंग नियम को गलत ठहराया है. साथ ही, हिंदी और साइकोलॉजी के रिजल्ट में बाहरी राज्यों के युवाओं के भारी चयन को लेकर हरियाणा में सियासी घमासान छिड़ गया है.

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हरियाणा में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर (अंग्रेजी) की भर्ती को रद्द कर दिया है. जस्टिस त्रिभवन दहिया की सिंगल बेंच ने इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हरियाणा सरकार के सिलेक्शन प्रोसेस को गलत ठहराया है.