मानेसर लैंड स्कैम में हुड्डा की बढ़ी टेंशन! हाईकोर्ट ने पलटा दांव, अब CBI कोर्ट में होगा 'ट्रायल'

मानेसर लैंड स्कैम केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिससे अब सीबीआई कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा.

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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें मानेसर लैंड स्कैम (जमीन घोटाला) मामले में बढ़ गई हैं. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले में हुड्डा की याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनके खिलाफ ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है.

विशेष सीबीआई कोर्ट में चलेगा ट्रायल

भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अब पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा. सीबीआई पहले ही हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ 80 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब सीबीआई कोर्ट इन सभी आरोपियों पर आरोप तय करेगी और इसके बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले में नियमित ट्रायल शुरू होगा.

क्या है मानेसर लैंड स्कैम?

यह पूरा मामला साल 2005 से 2007 के बीच मानेसर इलाके में जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है. उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे. हुड्डा पर आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 25 अगस्त 2005 को इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) की प्रक्रिया रद्द कर दी और उसी दिन सेक्शन-6 का नोटिस जारी करवाया.

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बाद में सेक्शन-9 का नोटिस जारी हुआ, जिसमें प्रति एकड़ 25 लाख रुपये मुआवजा तय किया गया था.इसी दौरान कई बिल्डर्स ने किसानों से करीब 400 एकड़ जमीन बहुत कम दामों पर खरीद ली. बाद में 2007 में सरकार ने इस अधिग्रहण को वापस ले लिया. आरोप है कि इस फैसले से किसानों को करीब 1500 करोड़ रुपये का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ.

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे जांच के आदेश

इस मामले की जांच सीबीआई ने 2015 में शुरू की थी और सितंबर 2018 में चार्जशीट दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश देते हुए कहा था कि जमीन अधिग्रहण रद्द करने का फैसला 'दुर्भावनापूर्ण और धोखाधड़ीपूर्ण' था. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिचौलियों को हुए अनुचित लाभ की जांच करने और राज्य सरकार को किसानों के नुकसान की एक-एक पाई वसूलने का निर्देश भी दिया था. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद, अब सीबीआई कोर्ट जल्द ही आरोप तय करेगी और ट्रायल शुरू होगा.

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