पंजाब: निजी स्कूल सालाना 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते, पिछले 3 सालों की अतिरिक्त ली गई फीस करनी होगी वापस- हरजोत सिंह बैंस

पंजाब सरकार निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाने जा रही है. प्रस्तावित कानून के तहत सालाना फीस वृद्धि 5% तक सीमित होगी और पिछले तीन वर्षों में निर्धारित सीमा से अधिक वसूली गई फीस अभिभावकों को लौटानी होगी. इससे 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

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हरजोत सिंह बैंस.
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वृद्धि को रोकने के लिए व्यापक सुधारों की घोषणा के 24 घंटों से भी कम समय में पंजाब सरकार ने इस निर्णय को कानून का रूप देने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं. स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर तुरंत कानून का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि निजी स्कूलों की फीस को नियमित किया जा सके और पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके. इससे 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों और उनके परिवारों को अनुचित आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी.