बीजेपी विधायक राकेश गिरी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, निर्वाचन शून्य की याचिका निरस्त

सुधीर जैन

High Court MP: टीकमगढ़ के बीजेपी विधायक राकेश गिरि को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर से बड़ी राहत मिली है. कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह द्वारा टीकमगढ़ विधानसभा से राकेश गिरी के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के लिए लगाई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी […]

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Big relief to BJP MLA Rakesh Giri from the High Court petition for election void
Big relief to BJP MLA Rakesh Giri from the High Court petition for election void
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High Court MP: टीकमगढ़ के बीजेपी विधायक राकेश गिरि को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर से बड़ी राहत मिली है. कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह द्वारा टीकमगढ़ विधानसभा से राकेश गिरी के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के लिए लगाई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी के निर्वाचन को क्लीन चिट दे दिया है. इसमें चुनाव हारने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला द्वारा लगाई निर्वाचन शून्य की याचिका को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने खारिज कर दिया है.

जबकि खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी के विरोध में लगाई गई याचिका में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगन दिया गया था और उनकी सुनवाई वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. विधायक राकेश गिरी के संबंध में इस प्रकार का फैसला आने के बाद समर्थकों ने कोर्ट के आदेश का सम्मान किया है. राकेश गिरी की ओर से उनके पक्ष समर्थन में अधिवक्ता अमलपुष्प ओती, प्रमोद ठाकरे एवं राहुल रावत ने पैरवी की.

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह और भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी गोस्वामी के बीच जोरदार मुकाबला हुआ था. इसमें राकेश गिरी गोस्वामी करीब 4100 मतों से विजयी घोषित किए थे. चुनाव में जीत हासिल कर निर्वाचित होने के विरुद्ध उच्च न्यायालय जबलपुर में धारा 80 रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट के तहत राकेश गिरी के चुनाव को शून्य कराने के लिए धारा 100 (1)(बी) एवं 100(1)(8) (iv) के तहत यादवेंद्र सिंह ने याचिका प्रस्तुत की थी.

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याचिका में क्या था?
कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि निर्वाचित राकेश गिरी द्वारा भ्रष्ट आचरण कारित कर एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन किए बिना चुनाव में विजय हासिल की है. साथ ही मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनैतिक तरीकों का उपयोग कर चुनाव में जीत हासिल की. इसलिए इनका चुनाव निरस्त किया जाए. इसके बाद ही कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने अपना पक्ष साक्ष्यों सहित प्रस्तुत किया. इसके बाद मंगलवार को जस्टिस डीके पालीवाल की एकलपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया.

खरगापुर विधायक को मिली थी सुप्रीम कोर्ट से राहत
इससे पूर्व जिले के खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है. उनके खिलाफ पूर्व विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट जबलपुर ने खरगापुर विधानसभा का चुनाव शून्य घोषित करने का आदेश जारी कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. जहां से उन्हें स्टे मिल गया था. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में खरगापुर विधानसभा मामले की सुनवाई जारी है.

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