Love Jihad: लव जिहाद और पॉस्को एक्ट के मामले में MP में पहली बार सजा, जुर्माना भी लगाया

धर्मेंद्र कुमार शर्मा

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Death sentence 3 accused double murder case big decision mp court crime news
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Indore News; मध्यप्रदेश के इंदौर में कोर्ट (indore court) ने एक युवक को पॉस्को एक्ट (posco act) और लव जिहाद (love jihad) में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी युवक को जव जिहाद जैसे मामले में सजा सुनाई गई है. कोर्ट आरोपी को 20 साल की सजा और 4 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही जिला न्यायालय ने पीड़िता को 50 हजार रुपए प्रतिकार राशि देने की भी आदेश दिया है.

दरअसल 2020 में इंदौर (indore) के हातोद थाना क्षेत्र में आरोपी मोहम्मद साबिर द्वारा एक नाबालिक लड़की को घर में अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म (rape) कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया था. जहां आरोपी पीड़िता को धर्म परिवर्तन (Religion change) कर शादी का दबाव बना रहा था. जिस पर पीड़ित परिवार ने थाना हातोद में आरोपी की शादी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. आज जिला न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई है साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. b

साल 2020 का है पूरा मामला

पूरा मामला 9 सितंबर 2020 का है. जिसमें मोहम्मद साबिर पिता सेहवान खान उम्र 20 वर्ष में नाबालिक लड़की के घर गया और उसे पानी पिलाने के बहाने घर में घुस गया और नाबालिक लड़के साथ दुष्कर्म कर डाला. आरोपी ने नाबालिग से कहा कि मैंने दुष्कर्म का तुम्हारा वीडियो बनाया है और मैं उसे वायरल कर दूंगा यदि तुम मेरे साथ गलत काम नहीं करोगी. इस दौरान नाबालिक लड़की के साथ आरोपी साबिर ने कई बार दुष्कर्म किया जिससे प्रताड़ित होकर नाबालिक लड़की ने यह पूरी घटना अपने परिवार को बताई. जिसके बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई.

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आरोपी धर्म परिवर्तन को लेकर बना रहा था दबाव

लगभग 1 साल बाद इस पर कोर्ट ने सुनवाई की है. आरोपी साबिर द्वारा नाबालिक को धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था. साथ ही लडक़ी को मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था. इसके अलावा लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा था. इस पर थाने में 376, 450 506 के अलावा पोक्सो और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत  केस दर्ज किया गया था. जिस पर से आज आरोपी साबिर को सजा की गई है 20 साल की सजा आरोपी को हुई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.  न्यायालय ने आरोपी से नाबालिक लड़की प्रतिकार राशि 50 हजार भी दिलाए जाने का न्यायालय ने अनुशंसा की है.

प्रदेश का ऐसा पहला मामला जिसमें सजा सुनाई गई

जिला लोक अभियोजन सुशीला राठौर ने बताया कि “आरोपी ने नाबलिक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. उसे धर्म परिवर्तन की धमकी दी जा रही थी. उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लेक मेल कर उसका शोषण किया था. अरोपी को कोर्ट ने 2 मामले में 20 बीस साल की सजा सुनाई है. ये प्रदेश का पहला मामला है जिसमे पास्को के साथ लव जिहाद में सजा हुई है. पॉस्को में नाबालिक लड़की के साथ की घटना में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का यह पहला मामला इंदौर जिला कोर्ट में पहला अपराध में सजा दी गई है. जिसमे आरोपी द्वारा नाबालिग से शादी करने और मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था. जिस पर से आज स्पेशल कोर्ट न्यायधीश श्रीमती सुरेखा मिश्रा की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

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