कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा की विधायकी खत्म, ग्वालियर हाईकोर्ट ने BJP प्रत्याशी रामनिवास रावत को घोषित किया नया विधायक
ग्वालियर हाईकोर्ट ने श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन रद्द कर दिया है. शपथ पत्र में आपराधिक जानकारी छिपाने के चलते कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को नया विधायक घोषित किया है.

श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. ग्वालियर हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने एक फैसले में इस सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को रद्द कर दिया है. वहीं इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहे भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया है. इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है.
ध्यान देने वाली बात है कि विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था. इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा थे जबकि भाजपा से रामनिवास रावत मैदान में थे. इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को जीत मिली थी और वे विधायक चुने गए थे. परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने ग्वालियर हाईकोर्ट का रुख किया था.
उन्होंने एक याचिका दायर की थी. इसमें बताया गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव के समय नॉमिनेशन के साथ जो एफिडेविट लगाया था उसमें उन्होंने अपने आपराधिक मामले छुपाए थे. याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को ग्वालियर हाईकोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया. वहीं अपना फैसला सुनाते हुए रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा से विधायक घोषित कर दिया है.
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ग्वालियर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एमपीएस रघुवंशी ने बताया कि पिटीशन लगाई गई थी. याचिका के मुताबिक रामनिवास रावत का आरोप था कि वर्तमान विधायक मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव के समय जो एफिडेविट दिया था उसमें जानकारी छुपाई थी. एफिडेविट में सभी जानकारी देनी होती है पर उन्होंने कई केसों की जानकारी नहीं दी थी. गलत जानकारी दी जाती है तो फिर चुनाव निरस्त होता है. हमारी बात को माननीय न्यायालय ने माना है. न्यायालय ने विधायक मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को निरस्त कर दिया है. रामनिवास रावत को वहां से एमएलए डिक्लेयर कर दिया है.










