MP High Court OBC Reservation Verdict: एमपी में 27 OBC आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने क्या-क्या कहा ?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण को 27 फीसदी करने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट ने आरक्षण 14% ही सीमित रखते हुए रोके गए 13% पदों पर अनारक्षित वर्ग को 3 महीने में नियुक्ति देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या-क्या कहा ? पढ़ें पूरी खबर.
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Jabalpur High Court
जबलपुर: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद पर हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने OBC आरक्षण को 27 प्रतिशत करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज करते हुए आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत ही सीमित रखने का आदेश दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 13 फीसदी आरक्षण के तहत रोके गए पदों पर तीन महीने के भीतर अनारक्षित (Unreserved) वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के सख्त निर्देश दिए हैं. अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सार्वजनिक सेवाओं और उच्च शिक्षा में OBC के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त आंकड़े (quantifiable data) पेश करने में विफल रही.
