Sheopur Murder Case: 32 लाख के लिए मां को दीवार में चिनवाने वाले बेटे की फांसी रद्द, हाईकोर्ट के एक फैसले से पलटा पूरा केस
Sheopur Murder Case: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने श्योपुर के बहुचर्चित 'मां हत्याकांड' में आरोपी बेटे की फांसी की सजा को तकनीकी खामी के कारण रद्द कर दिया है.
ADVERTISEMENT

Sheopur Murder Case
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के सबसे चर्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाले मां हत्याकांड में एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित कानूनी मोड़ आ गया है. अपनी ही गोद लेने वाली मां की बेरहमी से हत्या कर लाश को घर की दीवार के अंदर दफन करने वाले आरोपी बेटे की फांसी की सजा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने रद्द कर दिया है. कोर्ट ने पाया कि इस केस के दो सबसे महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज करते समय एक ऐसी कानूनी चूक हुई, जिसने पूरे फैसले को ही पलट कर रख दिया. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी बरी हो गया है, बल्कि अब इस मामले में नए सिरे से कानूनी प्रक्रिया चलेगी.
