MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 14% ही रहेगा ओबीसी आरक्षण, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत करने की मांग खारिज करते हुए इसे 14 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. कोर्ट ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व का हवाला दिया.

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मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. अदालत ने साफ कह दिया है कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 नहीं, बल्कि 14 प्रतिशत आरक्षण ही मिलेगा. कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.