आसमान नहीं गिर जाएगा... ये बोल SC ने बुलडोजर से घर गिराने पर लगाई इतने दिन की रोक
Supreme Court on bulldozer action: एमपी, यूपी एवं अन्य राज्य सरकारों द्वारा बुलडोजर एक्शन जमकर किया गया है. आरोप लगे कि ये एक्शन किसी समुदाय विशेष पर ही किया गया. ऐसे में जमीयत उलमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगा दी. याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक लगा दी है.
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Supreme Court on bulldozer action
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न्यूज़ हाइलाइट्स
राज्य सरकारों पर बुलडोजर कार्रवाई करने पर एक अक्टूबर तक रोक रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी है.
Supreme Court on bulldozer action: एमपी, यूपी एवं अन्य राज्य सरकारों द्वारा बुलडोजर एक्शन जमकर किया गया है. आरोप लगे कि ये एक्शन किसी समुदाय विशेष पर ही किया गया. ऐसे में जमीयत उलमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगा दी. याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि जब तक इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है तब तक राज्य सरकारें बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई नहीं करेंगी. इस मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी.