महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता को लेकर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है। स्पीकर नार्वेकर ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अपना फैसला सुनाया। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि याचिकाओं को 6 ग्रुपों में रखा गया। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिवसेना का 1999 वाला संविधान ही मान्य होगा। 2018 का संविधान ECI के रिकॉर्ड में नहीं है। मैंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखकर ही ये फैसला सुनाया। कुल मिलाकर स्पीकर का फैसला शिंदे गुटे के पक्ष में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शिंदे सरकार के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। उद्धव गुट के लिए इसे झटका कहा जा सकता है।