बड़ी खबर: हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के BJP विधायक राजू सिंह को 4 साल की जेल, देना होगा 25 लाख मुआवजा

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है.

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BJP विधायक राजू सिंह
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है. यह फैसला 2018 के एक चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में आया है जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी. कोर्ट ने विधायक पर 25 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता के परिवार को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा. स्पेशल जज विशाल गोगने ने सजा सुनाते हुए कहा कि विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या (IPC की धारा 304 पार्ट-II) के लिए 4 साल की साधारण कैद और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के लिए दो महीने की सजा दी जाती है.