अब बिना लाइसेंस नहीं बेच पाएंगे दूध, FSSAI ने जारी की नई एडवाइजरी

FSSAI New Rule: दूध में बढ़ती मिलावट को रोकने के लिए FSSAI ने नया नियम लागू किया है. अब डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को छोड़कर सभी दूध उत्पादकों और विक्रेताओं को कारोबार के लिए FSSAI से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा. साथ ही दूध चिलर्स का निरीक्षण भी किया जाएगा.

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FSSAI New Rule
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FSSAI New Rule: देशभर में दूध और उससे बने सामानों में मिलावट की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं. इसे देखते हुए 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) ने नए निर्देश जारी किए हैं. अब दूध के उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है.