सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत, जानिए क्या हैं जमानत की शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है. निचली अदालतों से राहत न मिलने के बाद खेड़ा ने शीर्ष अदालत का रुख किया था. कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत आजादी का हक सबको है.

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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. असम पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है, लेकिन इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी तय की गई हैं. 30 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. बाद में अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए खेड़ा को राहत दी.