धर्म बदलने के बाद नहीं मिलेगा जाति आधारित आरक्षण? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़े मामले में याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. मामला तमिलनाडु सरकार के उस आदेश से जुड़ा था, जिसमें धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने लोगों को पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) श्रेणी में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन और जाति आधारित आरक्षण से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में मिलने वाली जाति आधारित आरक्षण की पात्रता दूसरे धर्म में जाने के बाद अपने आप जारी नहीं रहती. कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है.
