केजरीवाल को 1 जून तक जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात, जानिए जेल से कब निकल पाएंगे
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लेकर केजरीवाल के वकील ट्रायल कोर्ट में जायेंगे. फिर ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज आर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा.
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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट(SC) से अंतरिम जमानत मिल गई है. केजरीवाल के जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने उन्हें 1 जून तक यानी 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. और SC ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है. हालांकि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से 4 जून को लोकसभा के नतीजे घोषित होने तक अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का अनुरोध किया, लेकिन बेंच ने इससे इनकार कर दिया. बता दें कि, अरविन्द केजरीवाल को ED ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था. तभी से केजरीवाल पहले ED की हिरासत में फिर तिहाड़ जेल में शिफ्ट हो गए थे. आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला.