PFI से तुलना वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बढ़ीं मुश्किलें, संगरूर कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पंजाब के संगरूर कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. मामला 2023 में कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल की तुलना PFI से करने वाले बयान से जुड़ा है. अदालत ने उन्हें 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. पंजाब के संगरूर की एक अदालत ने उनके खिलाफ 15 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने उन्हें 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उन्हें स्वयं उपस्थित होकर जमानत लेनी होगी.
