नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को मिली अंतरिम जमानत, लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन!
Nandigram Bypoll News: पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 29 सितंबर को जस्टिस तीर्थंकर घोष की अदालत ने 2007 से जुड़े छह मामलों में उन्हें तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी. कोर्ट ने मिलन प्रधान को 21 अक्टूबर को हल्दिया कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है. जानिए पूरी कहानी.
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Milan Pradhan interim bail
पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर होने वाले उपचुनाव ने सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी है. चुनावी ऐलान के बाद से ही यह सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है और उठा-पटक का दौर भी जारी है. इसी बीच कांग्रेस उम्मीदवान मिलन प्रधान के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें अब बड़ी राहत मिली है. हालांकि उन्हें कुछ शर्तों के साथ यह अंतरिम जमानत दी गई और मिलन प्रधान को इसका सख्ती से पालन भी करना होगा. आइए विस्तार से जानते हैं मामले की पूरी कहानी.
