Supreme Court Verdict on NEET: 'NEET पेपर लीक सिस्टमैटिक फेल्योर नहीं', पटना-हजारीबाग तक ही सीमित, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Supreme Court verdict on NEET: इससे पहले 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि NEET UG 2024 की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनकर साफ होता है कि परीक्षा की शुचिता भंग ‘नहीं’ हुई है
ADVERTISEMENT

Supreme Court verdict on NEET: NEET UG पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइनल फैसला सुना दिया है. कोर्ट के इस फैसले से NEET पेपर लीक पर सभी स्थितियां स्पष्ट हो गई है. कोर्ट के फैसले से सभी सवालों के जवाब क्लियर हो गए है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं हैं. पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है. हमने स्ट्रक्चरल खामियों की ओर ध्यान दिया है. कोर्ट ने कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए SOP तैयार करना सरकार और NTA की जिम्मेदारी है.