चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले अफसर अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने खूब रगड़ा फिर सुनाया ये फैसला
30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के आठ पार्षदों के वोटों को अवैध करार दिया गया था. आप ने अपने पार्षदों के वोट को अवैध करार दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी,
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Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आज सुप्रीम कोर्ट(SC) में सुनवाई हुई. सुनवाई में SC ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कई तीखे सवाल पूछे. इस मामले पर इससे पहले हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रशासन और रिटर्निंग अफसर को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि, ‘ये लोकतंत्र का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या हुई है.’ उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि, देश में लोकतंत्र की हत्या हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे. ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के समय का वीडियो देखकर कहा था. ये विडियो उस समय का था जब पार्षदों के वोटों को अयोग्य ठहराया जा रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर को पेश होने का निर्देश दिया था. इसके बाद आज रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए.
30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के आठ पार्षदों के वोटों को अवैध करार दिया गया था. आप ने अपने पार्षदों के वोट को अवैध करार दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर आज सुनवाई हुई.
सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से पूछे सवाल और उनके जवाब
1- CJI ने पूछा कि रिटरिंग ऑफिसर कौन होता है और कैसे नियुक्त होता है?
2- SC ने रिटर्निंग ऑफिसर से सवाल पूछे कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? जिसका जवाब देते हुए रिटर्निंग अफसर मसीह ने कहा कि, कैमरे की ओर बहुत शोर हो रहा था इसलिए मैं वहां देख रहा था.
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3- आपने कुछ बैलेट पेपर पर X(क्रॉस) मार्क लगाया या नहीं? इसका जवाब देते हुए मसीह ने कहा कि, हां आठ पेपर पर लगाया क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने बैलेट पेपर फाड़ा और लेकर भाग गए थे.
4- कोर्ट ने पूछा कि आप क्रॉस क्यों लगा रहे थे? किस नियम के तहत आपने ये करवाई की? रिटरिंग ऑफिसर मसीह ने जवाब दिया कि, वो पेपर को निशान देने की कोशिश कर रहे थे.
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5- SC ने पूछा कि आप मान रहे है कि, आपने वहा मार्क लगाया?
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इसके बाद SC ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि, रिटरिंग ऑफिसर मसीह ने ये माना है कि, उन्होंने मार्क लगाया है. ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा, हम डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे कि नए रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करें. साथ ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जरनल को भी चुनाव को मॉनिटर करने को कहेंगे.
SC ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जरनल को कहा कि, इस चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड- बैलेट पेपर और वोटिंग का पूरा वीडियो उन्हें अदालत के सामने मंगलवार को रखना होगा. कोर्ट ने कहा कि इन रिकॉर्ड को जुडिशियल ऑफिसर सुबह 10.30 बजे हमारे सामने पेश करेंगे. हम कल यानी मंगलवार को दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे.
क्या है मामला?
बीजेपी ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की थी. मेयर पद के लिए हुए मतदान में बीजेपी के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया था. उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 के मुकाबले 16 वोट मिले थे वहीं आप के आठ पार्षदों के वोट को अवैध घोषित कर दिया गया था.
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